सम्माननीय ग्राहक, कभी भी एवं किसी से भी फोन पर, एसएमएस पर एवं ई-मेल पर अपने एटीएम पिन, सी.वी.वी, ओ.टी.पी एवं पासवर्ड इत्यादी जानकारियाँ साझा नहीं करें। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से कभी भी उपरोक्त जानकारियाँ नहीं चाही जाती हैं।
दी कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटा की स्थापना 1 फरवरी 1927 को हुयी थी। पूर्व में इस बैंक का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में फैला हुआ था। किन्तु बाद में झालावाड़ तथा बून्दी में नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का गठन हो जाने के फलस्वरुप बैंक का कार्यक्षेत्र कोटा एवं बारां राजस्व जिले तक दिनांक 10.03.07 तक रहा। दिनांक 11.03.07 से बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन होने के पश्चात् वर्तमान में बैंक का कार्यक्षेत्र मात्र कोटा जिला है। वर्तमान में बैंक की कोटा जिले में 11 शाखायें कार्यरत हैं। सभी शाखाओं के माध्यम से बैंक कोटा जिले की जनता की सेवा कर रही है।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 22 (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को लाइसेन्स प्रदान किया गया है। बैंक का सीआर.ए.आर. वर्तमान में 9.77 प्रतिशत है।
15 दिन से 45 दिन तक
5.50%
46 दिन से 90 दिन तक
5.75%
91 दिन से 180 दिन तक
6.00%
एक वर्ष
7.35%
1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष तक
7.50%
2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक
7.30%
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक
5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक
* आवर्ती जमा खातों (RD) पर भी यही ब्याज दर लागू होगी ।
* 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर । * अतिरिक्त ब्याज दर रु 50,000/- या अधिक की मियादी जमाओं पर ही देय