Lockers

बैंक द्वारा ग्राहकों को न्यूनतम दर पर लॉकर सुविधाऐं दी जा रही  है। बैंक की रामपुरा, नईधानमण्डी, भीमगंजमण्डी, कैथून, सांगोद, बपावर, रामगंजमण्डी, सुल्तानपुर एवं इटावा शाखाओं में लाॅकर सुविधाऐं उपलब्ध हैं।
बैंक में लॉकर प्राप्त करने के लिये राशि रूपये 10000/- की मियादी अमानत करवाना आवश्यक है।

दिनांक 01.04.2012 से लॉकर किराये की दरें निम्नानुसार  है।
1  लॉकर श्रेणी ‘‘अ‘‘ - रू. 600/- प्रतिवर्ष + सर्विस टैक्स
2 लॉकर श्रेणी ‘‘ब‘‘ - रू. 1000/- प्रतिवर्ष
+ सर्विस टैक्स
3 लॉकर श्रेणी ‘‘स‘‘ - रू. 1500/- प्रतिवर्ष
+ सर्विस टैक्स
4 स्टाफ लॉकर श्रेणी ‘‘अ‘‘ - रू. 400/- प्रतिवर्ष
+ सर्विस टैक्स

लॉकर प्राप्त करने एवं आॅपरेट करने सम्बन्धी आवश्यक नियम एवं शर्ते:-

1 रविवार एवं अन्य अवकाश के अतिरिक्त दिन ग्राहक प्रातः 11.00 से सायं 4.00 बजे तक अथवा बैंक द्वारा नियत समय में लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं।

2 सुरक्षा गृह में केवल किरायेदार या संयुक्त किरायेदार होने की दशा में उनमें से कोई एक और किसी संयुक्त किरायेदार की मृत्यु हो जाने पर उनमें से बचे हुये अथवा बचा हुआ किरायेदार या किसी संयुक्त किरायेदारो के द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये हुये एजेन्ट प्रवेश पा सकेंगे बशर्ते कि एजेन्ट के पक्ष में ऐसा अधिकार बैंक के सुरक्षा गृह विभाग के रजिस्टर में नियमित रूप से अंकित हो। किसी अकेले किरायेदार अथवा संयुक्त किरायेदारों में अन्तिम बचे हुये किरायेदार की मृत्यु हो जाने की दशा में केवल उसका कानूनी प्रतिनिधि ही, जिसका अर्थ किसी मृतक के एक्जीक्यूटर (Executor)  अथवा एडमिनिस्ट्रेटर (Administrator) से है, प्रवेश पा सकने के लिये बैंक के सुरक्षा गृह विभाग द्वारा मान्य होगा।

3 कुल किराये की रकमें अग्रिम जमा होना आवश्यक होगा। यदि वसूल होने योग्य किराया वाजिब समय में नही चुकाया जावेगा तो किरायेदार का सुरक्षा गृह में प्रवेश न करने देने का बैंक को अधिकार होगा। किराये की अवधि समाप्त होने की तथा अग्रिम किराया न आने की दशा में बैंक को यह भी अधिकार होगा कि तारीख समाप्ति से चालू दर से दोगुना किराया ले सकें।

4 बैंक की सुरक्षा गृह विभाग में प्राप्त तथा रखी हुई
सम्पतियों पर बैंक का एक आम अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ होगा कि वह इस सम्पत्ति या किसी भाग को बेचकर किरायेदार से अपनी वसूल होने योग्य, किन्तु न चुकाई गई रकमों की वसूली कर लेवें।

5 यदि किरायेदार द्वारा सैफ की कुन्जी गुम हो जावे तो उन्हें इसकी सूचना बैंक के सुरक्षा गृह विभाग को अविलम्ब देना चाहिये और इस सम्बन्ध में बैंक किसी प्रकार की त्रुटि के लिये उत्तरदायी नही ठहराया जा सकेगा। सैफ को खुलवाने, खोई हुई कुन्जी तथा ताले को बदलवाने आदि का व्यय किरायेदार को देना होगा।


6 सैफ कुन्जी या ताले की दुरूस्ती का काम केवल बैंक से नियुक्त मिस्त्री अथवा कम्पनी/कारखाने द्वारा ही करवाया जावेगा।

7 किरायेदार न तो सैफ/लॉकर को या इसके किसी भाग को किसी को हस्तान्तर कर सकेंगे या किराये पर दे सकेंगे, न
सम्पतियों और बहुमूल्य पदार्थों को रखने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में ला सकेंगे और न ही इस प्रकार की वस्तुऐं रख सकेंगे जो हानि पहुँचाने वाली अथवा आग पकड़ने वाली हों।

8 किरायेदार के रजिस्टर्ड पते पर बैंक द्वारा डाक से भेजी हुई सूचना अथवा नियमित रूप से भेजा गया माना जावेगा। बैंक से सुरक्षा गृह विभाग को पता बदलने की सूचना तुरन्त देना आवश्यक होगा।

9  किरायेदार अपने सैफ का नम्बर और अपना संकेत शब्द गुप्त रखने तथा अपनी कुन्जी अपने अधिकृत एजेन्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिये पूर्णतया पाबन्द रहेंगे।

10 बैंक में लॉकर किराये पर लेने वाले ग्राहक से बैंक का सम्बन्ध मालिक एवं किरायेदार का रहेगा न कि बैंकर और ग्राहक का। बैंक द्वारा समय-समय पर किये गये नियमों में संशोधन किरायेदार/ग्राहक को स्वीकार्य होंगे।